दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी अनुमति के बिना नाम, आवाज और एआई जनित अश्लील तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
बिना इजाजत सोनाक्षी सिन्हा की आवाज का यूज नहीं, HC का अश्लील AI कंटेंट हटाने का आदेश
ஆதாரம்: Livehindustan
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