ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पति-पत्नी के बीच विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दौरान पति-पत्नी के बीच बने यौन संबंधों को धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया, जबकि दहेज, मारपीट और प्रताड़ना से जुड़े आरोपों पर सुनवाई जारी रहेगी। महिला ने 2023 में दर्ज कराई थी FIR भिंड में 2023 में महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में FIR दर्ज कराई...